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वाराणसी के चौबेपुर थानाक्षेत्र के बराई गांव 8 साल पहले हुई दहेज हत्या में आरोपी पति और सास-ससुर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला आने के बाद मृतिका के घर वालों ने नम आंखों से अपनी बेटी को याद किया और कोर्ट का धन्यवाद दिया।
शादी के 106 दिन के अंदर ही बराई गांव निवासी आशीष कुमार सिंह ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर मिटटी का तेल उंडेलकर उसे आग के हवाले कर दिया था। जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।

 

अप्रैल 2016 में हुई थी शादी

 

चौबेपुर थाना क्षेत्र के कावर गांव के रहने वाले भरत सिंह ने कोर्ट को बताया- उनके बेटी अर्चना सिंह की शादी 28 अप्रैल 2016 को बराई गांव निवासी आशीष कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह से की थी। शादी के दिन ही मेरे दामाद ने सोने की चेन और मोटरसाइकिल को लेकर विवाद किया था। जिसे बड़े लोगों ने समझाकर शांत करवा दिया था। शादी के बाद लड़की विदा होकर गई तो उसके ससुराल वाले उसे काम दहेज लाने का ताना देने लगे।

 

शुरू हो गई मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना

 

भरत सिंह ने बताया- इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग पति के साथ मिलकर उसे शारीरिक और मानसिक प्रतड़ना देने लगे। उससे लगातार सोने की चेन और मोटरसाइकिल मंगवाने की बात कही जाती। कोर्ट में दी जानकारी के अनुसार- अर्चना से मारपीट की बात पर उसके पिता और चाचा अर्चना के घर पहुंचे थे और उन्हें समझाने की कोशिश की थी।

 

11 अगस्त 2016 को दिया वारदात को अंजाम

 

कोर्ट में दिए गए बयान के अनुसार 11 अगस्त 2016 को भरत को सूचना मिली की उसकी बेटी जल गई है। इस पर वो घर पहुंचे तो उनकी बेटी गंभीर अवस्था में थी जिसकी अस्पताल ले जाने में मौत हो गई।

 

ऐसा अपराध समाज विरोध

 

कोर्ट ने इस मामले में पति और सास-ससुर को आजीवन कारावास और 15-15 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित करते हुए कहा- किसी जीवित व्यक्ति को आग में जलाना एक क्रूरतम प्रकृति का अपराध है। यह कृत्य विवाहिता को अत्यंत वेदना देने वाला था। यह अपराध महिला और समाज विरोधी है।

 

रिपोर्ट जगदीश शुक्ला

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