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️वाराणसी। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) द्वितीय सुनील कुमार की अदालत ने मन्दिर में दर्शन के दौरान चोरी करने व बरामदगी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी।

स्वाति उर्फ विमुला रोजा को 50-50 हजार रुपए की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व अंकिता सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थिनी पूजा मिश्रा 14 दिसम्बर 2024 को काशी विश्वनाथ मन्दिर में दर्शन करने के लिए गयी थी।

मन्दिर में लाइन में लगी थी कि उसको महसुस हुआ की उसके कन्धे पे टंगा बैग जिसमें लगभग 16500/- रू० था। कुछ महसूस हुआ तो वह पीछे मुड़ कर देखी कि एक महिला उसका पर्स चोरी कर के ले जा रही है,

 

वह दौड़ कर मन्दिर के कर्मचारियो के सहयोग से उस महिला को पकड़ ली और उस महिला को मैं थाने लेकर गई। पुलिस ने अपराध की जांच कर महिला को हिरासत मे लेकर जेल भेज दिया।

 

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